दो वर्षीय डिप्लोमा धारकों को विशेष शिक्षक भर्ती में नियुक्ति दें: हाईकोर्ट
जयपुर हाईको्ट ने तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक भर्ती-2022 में स्नातक के साथ दो वर्षीय डिप्लोमा धारकों को 3 माह में नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश हेमलता व अन्य की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि सरकार ने फरवरी 2022 को भर्ती निकाली थी। पात्रता में विशेष बीएड पास होना जरूरी था, लेकिन विशेष शिक्षकों की पात्रता भारतीय पुनर्वास परिषद तय करती है। सरकार ने डिप्लोमाधारी की योग्यता को लेकर परिषद को 25 जून को पत्र लिख जानकारी मांगी थी। परिषद ने डिप्लोमा धारकों को कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए योग्य माना था।
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