सूबे के आउटसोर्स कर्मियों को भी अब मिलेगा बोनस
सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड व निकायों में आउटसो्सिंग पर काम करने वाले कर्मियों को बोनस मिलेगा। एक साल में कम से कम 30 दिन काम करने वालों को भी बोनस दिया जाएगा। पांच साल से अधिक काम करने पर उनको ग्रेच्युटी की सुविधा मिलेगी। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. बी राजेन्दर ने इस बाबत सभी विभागीय सचिवों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि आउटसोर्सिंग के तौर पर विभिन्न विभागों में मानव बल की सेवा ली जा रही है। काम लेने श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने विभागीय के दौरान श्रम अधिनियमों का अनुपालन जरूरी है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में उल्लेखित है। कि ऐसे कामगार जो एक साल में न्यूनतम 30 दिनों तक काम करते हैं। उन्हें कम से कम৪.33 फीसदी बोनस दिया जाएगा। इसी तरह अगर किसी कर्मी को हटाया जाता है और वह पांच साल से अधिक की सेवा दे चुका है तो उसे ग्रेच्युटी दी जाएगी।