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अधिकतम उम्र सीमा और का्य अनुभव के आधार पर मिलेगा लाभ

संविदाकर्मियों नियुक्तियों में मिलेगी छूट
राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में संविदा पर कार्वरत कर्मियों को निवमित नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) और मुण्य परीक्षा (मेंस ) में दोनों में विशेष छूट देगी। यह छूट उन्हें |अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर मिलेगी। संविदा नियोजन की कार्य अ्वधि के बराबर अवधि की ट उस्र सौमा में मिलेगी। वहीं, कार्य | अनुभव के तहत अधिकतम पांच अंक |प्रति वर्ष के लिए मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में
ल्लिए गए निणय को लेकर स्पट्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदाय नि्योजित कर्मियों को अधिकतम उस्र सीमा एुर्वं कार्य अनुभव के आधार पर मान्यता दी जानी है। इसका लाभ भर्ती प्रतियोगिता
परीक्षा के प्रारीभिक एवं मुख्य परीक्षा-दोनों चरणों में दी जाएगी। विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिय,प्रधान सचिव,सचिव, विभागाध्यक्ष, डीजीपी एवं सभी | प्रमंडलीय आयुक्त को इसकी जानकारी अंक प्रति्ष की दर से | इसलिए बनाई व्यवस्था प्रारंमिक परीक्षा (पीटी) और मुख्य परीक्षा मे केो विशेष छूट मिलेगी सामान्य प्रशासन विभाग ने लिया निर्णय, सभी विभागों को पालन कराने का निर्देश अंकों की इस तरह से की जा सकेगी गणना अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को देने और इसका पालन कराने का नि्देश दिया है। को नियमित सामान्य प्रशासन विभाग ने सँविदा नियोजित कर्मियों की नियमित नियुकति के क्रम में अपनाये जाने वाले विस्तृत प्रावधान एवं प्रक्रिया को लेकर जनवरी |
प्रारंभिक परीक्षा में अंक या उम् सीमा छुट का लाभ न दिया जाए तो अधिकाश संविदा नियोजित कमी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगे इसी प्रकार,मात्र प्रारभिक में ये छुट दी जाए तो अतिम परिणाम में संविदा कर्मियों के
चयनित होने की संभावना कम होगी।इनकी प्रतियोगिता ऐसे उम्मीदवारों से होगी जी तुरंत विवि से निकले होगे। ऐसे में छूट देने का उद्देश्य हासिल नहीं होगा। इसलिए दोनो में छृट दी जाएगी । | पुलिस के मामले मे लागू नहीं 2021 में आदेश जारी किया था। इस आदेश को लेकर कई विभागों द्वारा प्रारंभिक सेवा या संवर्ग निवमावलियों में नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में छुट एवं कार्य अनुभव के आधार पर औंकों की मान्यता संबंधी |जानकारी के अनुसार सविदा नियोजन के फलस्वरूप किंये गए कार्य अवधि के बराबर (समतुल्य) अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अश को भी इसमें शामिल किया जाएगा । कितु उम्र सीमा में का लाभ वैसे माम्ला में नहीं दिया जा सकेग जहां काনून या नियुक्ति नियमवली के तहत इंसकी अनुमति नहीं हो। जैसे पुलिस य्ा कई अन्य मामलों में यह छूट नही है। सरकार ने सविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यथीं द्वारा प्रतिवर्ष की गथी संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पांच अंक प्रतिवर्व की दर से अधिकतम 25 अंकों की मान्यता दी है। किसी वर्ष के अश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के बाद 365 से भाग देकर प्राप्त आनुपतिक अंक जोड़ा जाएगा । जरूरी संशोधन भी किया जा चुका है। इसी क्रम में कई विभागों ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा कि निवमित नियुक्ति के लिए चवन की प्रक्रिया के ताहत हुट दोनों परीक्षाओं ें दी जाए वा मात्र प्रारंभिक में दी जाए अथवा मात्र मुख्य परीक्षा में दी जाए?
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